St. Xavier’s College of Management & Technology

NAAC Accredited with B++ Grade (1st Cycle)

प्रवाहितो ज्ञानगंगाप्रवाह

महाविद्यालय के नियम और निर्देश

महाविद्यालय के नियम और निर्देश

  1. स्ंात जेवियर्स महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हर विद्यार्थी को शैक्षिक कार्यक्रम के प्रति लोकाचार अनिवार्य रूप से बनाए रखना चाहिए। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह हर क्षेत्रा में अपने महान लक्ष्य निर्धरित करे और साथ ही वह जहाँ भी हो, उत्तरदायित्वपूर्ण और मर्यादित आचरण का प्रदर्शन करे।
  2. विद्यालय दूरभाष कार्यालयी अवध्,ि जो सुबह 8 बजे से शाम 4ः30 बजे तक है, उपलब्ध् है।
  3. विश्वविद्यालयों के नियमानुसार विद्यार्थियों के लिए सभी विषयों की कक्षाओं में 75» उपस्थिति होना अनिवार्य है। स्ंात जेवियर्स महाविद्यालय उनसे यह भी अपेक्षा करता है कि सभी विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित रहें। जो विद्यार्थी गंभीर कारणों, जैसे व्यक्तिगत बीमारी, आदि के कारण कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं, उन्हें इस कमी को प्राचार्य या उनके प्रतिनिध् िके निर्णयानुसार पूरा करना होगा। जिस विद्यार्थी की उपस्थिति किसी भी कारण से 75» से कम होगी उसे विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा में अनुपस्थित रहने के लिए परीक्षा अध्किारी की अनुमति अत्यावश्यक है। काॅलेजों से अनुपस्थित रहने के लिए उपप्राचार्य की अनुमति जरूरी है। आपातकाल की स्थिति में, जैसे गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर, माता-पिता/ अभिभावकों को चाहिए कि वे काॅलेज कार्यालय को इसकी सूचना तत्काल दें और जब छात्रा/ छात्रा पुनः काॅलेज आना शुरू करे, तो उसे उपप्राचार्य को आवश्यक कागजात जमा करने होंगे, जैसे डाॅक्टर का प्रमाण पत्रा, दवा तालिका, इत्यादि। सेमेस्टर/ वर्ष के अन्त में ऐसे कागजात स्वीकार्य नहीं होंगे।
  4. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे व्याख्यान, शिक्षा संबंध्ी कार्यक्रम और महाविद्यालय के कार्यक्रमों के लिए समय पर उपस्थित हों। एक विद्यार्थी को एक माह में मात्रा एक बार प्रथम व्याख्यान में विलम्ब से आने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए उसे उपप्राचार्य से विलम्ब की पर्ची लेकर कक्षा में जाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में उसे उस कक्षा में उपस्थिति प्राप्त होगी। यदि कोई विद्यार्थी माह में एक बार से अध्कि विलम्ब हो, तो उसे अपनी कक्षा के शिक्षक से अनुमति लेकर कक्षा में बैठना होगा, परन्तु उसे हाजिरी नहीं मिलेगी। इसके लिए विद्यार्थी को उपप्राचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं है।
  5. कक्षा में शारीरिक रूप से उपस्थित होना कापफी नहीं है। विद्यार्थियांे को कक्षा में अनुशासन बनाये रखना होगा। किसी भी तरह की अनुशासनहीनता उनके शीघ्र निलम्बन का कारण बन सकती है और उनके विरू( भावी अनुशासनात्मक कारवाई की जा सकती है।
  6. छात्रों को सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार, विचारगोष्ी, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, निबन्ध् प्रतियोगिता, खेल-कूद, सामाजिक सेवाकार्य, प्रदर्शन कार्यक्रम, आध्यात्मिक साधना आदि सभी महाविद्यालयी कार्यक्रमों एवं गतिविध्यिों में भाग लेना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में और एक भाषण, निबंध्-लेखन, पोस्टर बनाने, आदि प्रतियोगताओं में भाग लेना है।
  7. किसी भी कक्षा अथवा सामुदायिक जीवन संबंध्ी गतिविध्यिों या महाविद्यालय के कोई अन्य कार्यक्रमों में अनुपस्थिति के लिए प्रधनाचार्य की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।
  8. महाविद्यालय की कक्षाओं तथा गतिविध्यिों की निर्धरित अवध् िके समय किसी बाह्य कार्यक्रम में संलग्न होने की वचनब(ता नहीं होनी चाहिए।
  9. आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक विद्यार्थी को अवकाश हेतु आवेदन करना अपेक्षित है। अतिआवश्यक परिस्थिति में ;आपातकालीनद्ध यदि कोई विद्यार्थी अवकाश हेतु आवेदन नहीं कर सकता/ सकती हो तो वह महाविद्यालय के इमेल पर अथवा महाविद्यालय के मोबाइल नम्बर पर एक ैडै कर सूचना अवश्य भेजे। इसके बाद कक्षा के शुरुआती दिनों में उक्त अवकाश संबंध्ति उचित दस्तावेज अथवा स्वास्थ्य संबंध्ी कागजात अवश्य जमा करे। बाद में इससे संबंध्ति कागजात स्वीकृत नहीं होगी।
  10. बिना अनुमति के लगातार 10 दिनों से अध्कि समय तक अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी का नाम रजिस्टर से हटा दिया जायेगा। यदि पुनः प्रवेश की अनुमति दी गई तो विद्यार्थी को पुनः प्रवेश शुल्क देय होगा।
  11. महाविद्यालय भवन में मोबाइल पफोन का प्रयोग सख्त मना है और यदि साथ में हो तो वह बंद रहने की स्थिति में रहे। इस नियम के उल्लंघन पर मोबाइल पफोन ज़ब्त किया अथवा अर्थदण्ड लिया अथवा दोनों किया जायेगा।
  12. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे साधरण और शालीन वस्त्रा पहनकर ही महाविद्यालय आयें, जैसा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए उपयुक्त माना गया है।
  13. पुस्तकालय में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध् हंै। प्रत्येक विद्यार्थी से अपेक्षा है कि वह इसका पूरा-पूरा लाभ उठाए और पुस्तकालय के नियमों का पूर्णतः पालन करे।
  14. वर्ग पढ़ाई के दिनों के बाद विद्यार्थी निम्नलिखित शत्र्तों पर पुस्तकालय से पुस्तकें ले सकते हैंः

क. विद्यार्थी पुस्तक की पूरी कीमत के साथ रु. 50 जमा करें।

ख.  पुस्तक की एक ही प्रति होने पर विद्यार्थी को 24 घंटों के अंदर पुस्तक वापस करनी होगी अन्यथा जमा की हुई राशि वापस नहीं लौटायी जायेगी।

ग.  एक से ज्यादा पुस्तक की प्रतियाँ होने पर विद्यार्थी को 72 घंटों के अंदर पुस्तक वापस करनी होगी अन्यथा जमा की हुई राशि वापस नहीं लौटायी जायेगी।

  1. प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय परिसर में अनिवार्य रूप से अपना परिचय पत्रा अपने गले में पहने रखना होगा। महाविद्यालय के किसी भी अध्किारी के माँगने पर उसे दिखाना या निरीक्षण के लिए देना होगा।
  2. पहली बार परिचय पत्रा खो जाने पर उसकी पूरी कीमत देनी होगी और दूसरी बार खो जाने पर दुगुनी कीमत देनी होगी।
  3. अपने मूल प्रमाण पत्रों को कार्यालय से ले जाने पर उनको अपना परिचय पत्रा कार्यालय में जमा करना होगा।
  4. व्याख्यान अवध् िमें विद्यार्थियों को किसी से भी भेंट करने की अनुमति नहीं है।
  5. महाविद्यालय में प्राचार्य की अनुमति के बिना न तो किसी तरह की बैठक का आयोजन और न ही उनकी अनुशंसा के बिना किसी तरह का कार्यक्रम किया जायेगा।
  6. कोई भी विद्यार्थी प्राचार्य की अनुमति के बिना महाविद्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। सिपर्फ व्याख्यान तथा कक्षाएँ समाप्त होने पर ही वे घर जा सकते हैं।
  7. रैगिंग ;त्ंहहपदहद्ध एक दंडनीय अपराध् है। जो ऐसे कार्य में लगे हुए पाये जायेंगे उनको महाविद्यालय से अविलंब निष्कासित किया जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  8. लैंगिक भेदभाव से संबंध्ति कोई अपराध्, जैसे किसी छात्रा के साथ छेड़खानी, अश्लील हरकतें एवं शब्दों का प्रयोग, या अन्य किसी तरह के दुव्र्यवहार करने वालों के साथ महाविद्यालय सख्ती से पेश आयेगा और उन्हंे संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है।
  9. किसी भी विद्यार्थी को नशीले पदार्थ के प्रभाव की स्थिति में महाविद्यालय आना मना है और यदि ऐसी स्थिति में वह पाया/यी गया/यी तो उसके प्रति गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। महाविद्यालय के परिसर या भवन में तम्बाकू या इस तरह के पदार्थों का सेवन वर्जित है।
  10. संत जेवियर्स महाविद्यालय का परिसर विशाल है। अतएव विद्यार्थी पार्क में प्रेमी-प्रेमिका जैसी चहल-कदमी करने की भूल न करें।
  11. सभी विद्यार्थी ध्रती माँ के संरक्षण का ख्याल रखें और प्लास्टिक पदार्थो, पोलिथिन थैलों, आदि को कूड़ेदान में ही डालें।
  12. अध्ययन प्रवास या अन्य कोई भी प्रवास के लिए प्राचार्य या उनके प्रतिनिध् िकी स्पष्ट लिखित पूर्व अनुमति अनिवार्य है। उसके लिए कम-से-कम एक पुरूष और एक महिला संकाय सदस्य का साथ में होना अनिवार्य है। साथ में जाने वाले संकाय सदस्यों का खर्च सहित प्रवास का पूरा खर्च विद्यार्थियों को वहन करना होगा।
  13. अपना या अपने माता-पिता के घर का पता या मोबाइल संख्या बदलने पर महाविद्यालय कार्यालय को तुरंत सूचित करें। यदि कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं करता/ती हो तो उसके विरु( अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
  14. विद्यार्थियांे को अपने प्रमाण पत्रों की कम-से-कम दो छायाप्रतियाँ अपनेे साथ रखने का अनुरोध् किया जाता है। महाविद्यालय कार्यालय से ऐसी कोई छायाप्रति किसी भी कारण से नहीं दी जायेगी।
  15. यदि किसी विद्यार्थी को महाविद्यालय के किसी अन्य विद्यार्थी या प्राध्यापक/ प्राध्यापिका अथवा प्रशासन से शिकायत हो तो वह अपनी शिकायत महाविद्यालय द्वारा गठित विभिन्न मंच जैसे, सुझाव बाॅक्स, प्राध्यापक/ प्राध्यापिका, विभागाध्यक्ष, विद्यार्थी परिषद्, शिकायत कक्ष, महिला शिकायत संकाय, उपप्राचार्य, प्राचार्य, महाविद्यालय-उपाध्यक्ष, आदि के समक्ष रख सकता/ती है। इनको दरकिनार कर वह सीध्े बाह्य एजेंसी से सम्पर्क नहीं कर सकता/ती और यदि कोई विद्यार्थी ऐसा करता/ती हो तो उसके विरु( सख्त से सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी, यहाँ तक कि उसे महाविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है।

Principal's Message

Fr (Dr) Martin Poras SJ

Education in the words of W.B. Yeats, “is not the filling of a bucket but the lightening of the fire”. Yes, education is about igniting change within; forming men and women who would have the strength of character, the moral fibre, and the courage of conviction to stand for what is right and just. It is about enabling people with voice and choice.